मानवीय संविधान
by A Nagraj
- गाँव की प्राकृतिक सम्पदा का (खनिज, वन, जीव) उसके अनुपात के रूप में उपयोग करेगी।
- प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में किसी के भी द्वारा विघ्न न डालने देना।
- प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में सहायक होना, यह सुनिश्चित करना है।
8.9 (4) विनिमय कोष समिति
आरंभ में ही अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था में पारंगत रूप में समझ सहित समाधान, समृद्धि सम्पन्न व्यक्ति विनिमय कोष कार्य में भागीदारी करेंगे।
सौ परिवार के गांव के लिए अनुमानत: कम से कम तीन व्यक्ति विनिमय कोष में भागीदारी करेंगे। इसमें से एक व्यक्ति गाँव में उत्पादित वस्तुओं के अन्य स्थानों में, बाजारों में विक्रय करेगा एवं अन्य स्थान व बाजारों से वस्तुओं को विनिमय पूर्वक अथवा क्रय विधि से विनिमय कोष में लायेगा। दूसरा व्यक्ति लेखा जोखा व खातों की देख-रेख करेगा। तीसरा व्यक्ति सामान का लेन-देन करेगा व उनको भंडार में रखने की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्तियों को भी विनिमय कोष में भर्ती किया जा सकता है।
विनिमय कोष के काम काज को सुगम बनाने के लिए कम्प्यूटर को प्रयोग में लाया जायेगा। क्रम से विनिमय कोष व्यवस्था, पूरे राज्य व देश में, स्थापित हो जाने पर, ग्राम विनिमय कोष क्रम से, ग्राम समूह क्षेत्र , जिला मंडल, मुख्य राज्य व प्रधान राज्य के विनिमय कोष समितियों के साथ आदान-प्रदान से जुड़ा रहेगा। “विनिमय कोष” संविधान के अनुसार, कार्य करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी विनिमय कोष समिति की होगा जो समय-समय पर खातेदार सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाकर, उनके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। सामान्य बैठक में बहुमत के आधार पर मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।
8.9 (5) स्वास्थ्य संयम समिति
ग्राम के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संयम की जिम्मेदारी ग्राम स्वास्थ्य समिति की होगी। यह समिति शिक्षा संस्कार समिति के साथ मिलकर कार्य करेगी। स्वास्थ्य संयम संबंधी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम को तैयार कर शिक्षा में सम्मिलित कराएगी। ग्राम में चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था, योगासन, व्यायाम, अखाड़ाखेल कूद व्यवस्था, स्कूल के