मानवीय संविधान
by A Nagraj
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- परिवार में किसी से गलती होने की स्थिति में सुधारने का कर्त्तव्य परिवार के सभी सदस्यों का होगा। इसमें परिवार प्रधान उभयपक्षीय प्रेरक का कार्य करेगा। उभय पक्ष का तात्पर्य परिवार सदस्य एवं परिवार समूह सदस्य।
- परिवार संबंधी समस्त जानकारी, जिसके आधार पर परिवार के सदस्यों को शिक्षा-संस्कार, उत्पादन कार्य आदि में प्रवृत्त व सभी तथ्यों को एकत्रित कर परिवार समूह सभा व ग्राम सभा को उपलब्ध कराने का कर्त्तव्य परिवार प्रधान का होगा। परिवार में यदि कोई व्यक्ति, किसी विशेष योग्यता, हस्तकला, हस्त-शिल्प, कृषि व अन्य तकनीकी या साहित्य-कला में माहिर है, तो यह जानकारी भी ग्राम की संबंधित समिति को उपलब्ध कराएगा।
- परस्पर परिवारों के विवादों व उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण का दायित्व उन परिवार के प्रधानों व परिवार समूह सभा का होगा। परिवार समूह सभा द्वारा विवाद हल न होने की स्थिति में ही विवाद “न्याय सुरक्षा समिति” के पास प्रस्तुत होगा।
ग्राम परिवार सभा की समितियाँ :-
8.9 (1) ग्राम में शिक्षा संस्कार समिति
ग्राम शिक्षा संस्कार व्यवस्था का संचालन “शिक्षा संस्कार समिति” करेगी। शिक्षा संस्कार समिति में कम से कम एक व्यक्ति होगा या आवश्यकतानुसार अधिक हो सकते हैं जिसका निश्चयन ग्राम सभा करेगी।
शिक्षा संस्कार समिति के सदस्य की अर्हता :-
शिक्षा संस्कार समिति के सदस्यों की अर्हताएँ निम्न प्रकार होंगी:-
- प्रत्येक सदस्य जीवन-विद्या एवं वस्तु-विद्या ज्ञान, विवेक, विज्ञान में पारंगत रहेगा।
- वह व्यवहार में सामाजिक व व्यवसाय में स्वावलम्बी होगा।
उसमें स्वयं में विश्वास व श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने का प्रमाण रहेगा।